DELHI : केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस हो सकती है, अगर…’; चुनाव का जिक्र कर अदालत की टिप्पणी,

Kejriwal’s interim bail

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के संकेत दिए हैं। शीर्ष अदालत ने ईडी का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा है कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर सात मई को दलीलों के लिए तैयार होकर आएं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के संकेत दिए हैं। शीर्ष अदालच ने कहा, अगर मुख्य मामले में बहस में समय लगेगा तो दिल्ली में चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार किया जा सकता है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है। बेंच ने कहा कि इसलिए अदालत अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। इस पर राजू ने कहा कि वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे। बेंच ने कहा, “हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी।”

शीर्ष अदालत ने राजू से कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर सात मई को दलीलों के लिए तैयार होकर आएं। पीठ ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था।

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