DELHI :केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय को लेकर ईडी से पूछा सवाल,

DELHI: Hearing on Kejriwal’s petition, Supreme Court asked questions to ED regarding the timing of arrest.

दिल्ली के शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। आम चुनाव से पहले राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। 

DELHI: Hearing on Kejriwal's petition, Supreme Court asked questions to ED regarding the timing of arrest.
DELHI: Hearing on Kejriwal’s petition, Supreme Court asked questions to ED regarding the timing of arrest.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया। कोर्ट ने इस बाबत जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सवाल पर जवाब मांगते हुए कहा कि जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते।

पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे। कोर्ट ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की उस याचिका पर भी अगली सुनवाई पर जवाब देने को कहा, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है। इससे पहले सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर क्यों नहीं की? जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध है।

दिल्ली के शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। आम चुनाव से पहले राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यह कोशिश की जा रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी को भी केवल अपराध के सबूत मिलने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं।

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