दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंधित करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंधित करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि पीएम मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगा। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है।

जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की ओर से इस मामले पर एक्शन लिए जाने से पहले ही याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंच गए। यह याचिका पूरी तरह से गलत समझी गई। याचिकाकर्ता ने पहले ही यह मान लिया कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। याचिका में कोई दम नहीं है इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है।
