Gna Desk Sitapur
नई दिल्ली। यूपी में माध्यमिक शिक्षा में 2000 के बाद मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त सभी शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है. कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में मैनेजमेंट कोटे से नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया है। इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज वर्ष 2000 के बाद से अब तक मैनेजमेंट कोटे से नियुक्त हुए सभी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत को मिली स्पेशल पावर एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता है।
अब इन शिक्षकों की परीक्षा होगी, हालांकि कोर्ट ने इस कोटे से नौकरी पाए शिक्षकों को राहत देने का विकल्प सरकार को दिया है, यानि सरकार अब पहले से नियुक्त लोगों को उम्र और मेरिट में छूट दे सकती है। वहीं इस प्रकिया में जब तक भर्ती नहीं पूरी हो जाती तब तक उन्हे वेतन दिया जाएगा।